चेन्नई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते के तहत की गई पेशकश हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। भारत ने इससे पहले, इसी महीने बैंकॉक में आयोजित आरसीईपी सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि यह समझौता देश के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए प्रतिकूल है। सीतारमण ने छठेरामचंद्र मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने बातचीत की मेज पर काफी समय देने के बावजूद आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फैसला किया।
सीतारमण ने कहा, “भारत सरकार ने आरसीइपी में शामिल होने के खिलाफ फैसला लिया था क्योंकि कुछ खास क्षेत्रों में की जा रही पेशकश हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं थीं।” आरसीईपी, दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों के समूह आसियान और भारत, चीन समेत उसके छह मुक्त व्यापार साझीदार देशों के साथ होने वाला एक वृहद आर्थिक समझौता है। इस समझौते पर बातचीत नवंबर 2012 में शुरू हुई थी।
बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के लिए कानून में बदलाव कर सकती हूं: सीतारमण
सीतारमण ने पीएमसी बैंक और आईएलएफएस में धोखाधड़ी के मुद्दे पर कहा कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए और बेहतर नियामक व्यवस्था तैयार करने में लगी है, ताकि खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी निगरानी और पर्यवेक्षण भूमिका को और कारगर तथा मजबूत बनाने के उपाय शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘“इसके लिए किसी विधायी बदलाव या संशोधन की जरूरत हुई तो मैंकरूंगी, जिससे रिजर्व बैंक को अपने इस काम के लिए थोड़ी और शक्ति मिल सके। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर हम सब बात कर रहे हैं। इस तरह के कदमों से बाजार और बैंकों का बेहतर नियमन सुनिश्चित हो सकेगा।”
मार्च 2020 तक बीएस-4 वाहनों के परिचालन में बने रहने की छूट: सीतारमण
सीतारमण ने वाहन क्षेत्र पर उत्सर्जन नियमों की सख्ती के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया और कहा, “आपको उत्सर्जन मानक में सुधार के नए स्तर पर पहुंचने के लिए दो साल का वक्त दिया गया। हमने इसीलिए भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानक से सीधे भारत स्टेज-6 पर जाने का निर्णय लिया है।” उन्होंने कहा कि बहुत से ग्राहक संभवत: भारत स्टेज-6 मानक के वाहनों के इंतजार में हैं लेकिन सरकार इससे पहले घोषणा कर चुकी है कि वह मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस-4 वाहनों को उनके पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहने की छूट देगी।

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