नई दिल्ली. अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए रविवार को बैठक करने वाले हैं। इसमें यह भी तय किया जाएगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं। इस बीच, देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गुरुवार काे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो पांच एकड़ जमीन मिलनी है, उसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नहीं लेना चाहिए।
मंदिर निर्माण के लिए शिया वक्फ बोर्ड देगा 51 हजार का दान
मदनी ने कहा, ‘फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि मस्जिद, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई।ये भी कहा गया कि मूर्ति रखने वाले अपराधी हैं और मस्जिद तोड़ने वाले भी अपराधी हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों को बाबरी मस्जिद वाली जगह दे दी जाती है। हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह समझ से बाहर है कि यह कैसे आया।’ उधर, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह मंदिर बनाने में आर्थिक सहयोग करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने कहा, इमामे हिंद भगवान श्रीराम जो हम सभी मुसलमानों के पूर्वज भी हैं। बोर्ड राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर बनाने में सहयोग के लिए 51 हजार रुपए दान देगा।
राम मंदिर निर्माण के लिए जनसहयोग से जुटाएंगे फंड: विहिप
अयोध्या के समग्र विकास के लिए बन रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट खास होगा। श्री रामलला विराजमान के एकाउंट में जो धन है, वह नए फंड में जुड़ेगा, जो नए मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अस्तित्व में आने के बाद बनेगा। विहिप के एक बड़े नेता ने कहा कि संत-महंतों को कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के काम में बाधा डाले बिना धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसकी तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच जल्दी ही बैठक हो सकती है। मंदिर निर्माण के फंड में योगदान के लिए लोग 50-50 करोड़ रुपए तक देने के लिए आगे आ रहे हैं।
अधिकारी बोले,ट्रस्ट के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं
राम मंदिर के लिए काे लेकर ट्रस्ट बनाने के मामले में एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया सामान्य ढंग से पूरी की जा सकती है। कानून लाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या एक्ट 1993 के केंद्र को अधिकार है कि वह अधिग्रहित क्षेत्र को लेकर ट्रस्ट बनाए या जमीन किसी को सौंप सकता है।
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